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आईईपीएफ (IEPF) दावे

सरकार के पास चले गए शेयरों को वापस पाना।

IEPF क्या है?

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (IEPF) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कोष है। यदि किसी शेयरधारक ने लगातार 7 या अधिक वर्षों तक लाभांश (Dividend) का दावा नहीं किया है, तो कंपनी को कानूनन उन शेयरों को IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित करना आवश्यक होता है।

दावा प्रक्रिया

IEPF से वापस दावा करना एक लंबी और सख्त कानूनी प्रक्रिया है।

  • फॉर्म भरना: MCA पोर्टल पर फॉर्म IEPF-5 भरना।
  • दस्तावेज़ जमा करना: कंपनी के नोडल अधिकारी को भौतिक दस्तावेज जमा करना।
  • सत्यापन: कंपनी एक सत्यापन रिपोर्ट IEPF प्राधिकरण को भेजती है।
  • अनुमोदन: IEPF प्राधिकरण दावे को मंजूरी देता है और शेयरों को आपके डीमैट खाते में वापस स्थानांतरित करता है।

हमारी भूमिका

हम पूरी फाइलिंग का प्रबंधन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी समय पर सत्यापन रिपोर्ट भेजे, जो अक्सर देरी का सबसे बड़ा कारण होता है।